
सभी राजनेताओं सहित सभी रमजान के महीने में गोपनीय कुमार इफ्तार के लिए बन जाते हैं।
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बिहार में मुस्लिम धर्म के सरकारी सेवकों के लिए माह-ए-रमजान में एक घंटे पहले घोषणाएं और इतने ही समय पहले मर्ज की छूट देने वाला रोक बायोमीट्रिक व्यवस्था में भी लागू होगा। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। 11 दिसंबर 2020 को रमज़ान के तहत सरकारी आदेश जारी किया गया था, पूरे महीने मुस्लिम धर्म के सरकारी सेवकों को शाम में एक घंटा पहले शादियों से छुट्टी की छूट देने की नीयत से यह प्रावधान लागू किया गया था।
बायोमीट्रिक में भी लागू रखने को आदेश
दिसंबर 2020 का मूल संबंध के रमजान महीने में लागू हो जाता है। अगस्त 2022 में बायोमीट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था 2023 के बाद से लागू होने के बाद 2023 में रमजान माह 22 मार्च से 21 अप्रैल तक (संभावित) के बीच रहेगी और बायोमीट्रिक प्रणाली में भी एक घंटा पहले का प्रावधान लागू करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इस बात की चर्चा चल रही थी कि किबायोमीट्रिक सिस्टम में कंप्यूटर इस बंदोबस्त को ब्लॉक कर देगा या नहीं, इसी को स्पष्ट करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
अनुबंध-आउटपुट पर भी लागू होगा आदेश
रमज़ान के महीने में एक घंटा पहले देखने और निर्धारित समय से एक घंटा पहले कार्यालय में भर्ती के आदेश को लेकर यह भी स्पष्ट हो गया है कि अस्थायी स्थायी सरकारी सेवकों के साथ नौकरी करने वाले कर्मचारियों और सरकारी संस्थान-विभाग में प्राप्त सेवकों के माध्यम से नौकरी पाने वाले पर भी लागू होंगे। मतलब, अगर उनकी उपस्थिति भी बायोमीट्रिक सिस्टम के जरिए हो रही होगी तो 2020 के आदेश में प्रावधान लागू करने की अनुमति मिल जाएगी।