
सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती मामले में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर प्रतिवादी इशांत भाटिया अदालत में पेश नहीं होते हैं तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 8 सितंबर 2022 को ईशांत भाटिया की उत्तर पुस्तिका की जांच कर एक हफ्ते में रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया था.
इस फैसले को हिमाचल सरकार ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। मामले के अनुसार पुलिस विभाग ने 10 फरवरी 2021 को आरक्षक के 1334 पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस चयन प्रक्रिया में प्रतिवादी ईशांत भाटिया ने 80 में से 60 अंक प्राप्त किए थे।
हालांकि, पेपर लीक होने के कारण चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। इसके बाद प्रतिवादी ने फिर से चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उन्हें ए सीरीज की उत्तर पुस्तिका आवंटित की गई थी। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि गलती से वह ए सीरीज को डॉट करना भूल गया, जबकि उसने ए सीरीज को हाथ से लिखा था।
यह उचित नहीं है कि इस गलती के लिए उसकी उत्तर पुस्तिका की जांच न की जाए। प्रतिवादी की दलील को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग को उत्तर पुस्तिका की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया।