गोली मारने और हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत छह लोगों को उम्रकैद की सजा


(प्रतिनिधि चित्र)

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– फोटो : सोशल मीडिया

चंदौसी (संभल)। 9 जून 2017 को गुन्नौर गांव सायमला गुनौर में जमीन विवाद को निपटाने आए एक रिश्तेदार की दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने की। दोषसिद्धि पर हत्या के आरोपी छह लोगों को उम्रकैद और प्रत्येक पर 42 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता अपराधी राहुल दीक्षित ने बताया कि 10 जून 2017 को गुन्नौर क्षेत्र के गांव गांव सायमला गुन्नौर निवासी काले सिंह ने थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में बताया गया कि करीब एक माह पहले गांव के ही योगेश से जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था. 9 जून 2018 को उसका मौसेरा देवर नकसे निवासी ग्राम कुहेड़ा थाना गुन्नौर उसके घर आया हुआ था. देवर ने झगड़े की बात पर समझौता कर विवाद खत्म करने को कहा था। उसके बाद रात करीब 10:30 बजे वह अपने देवर व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सोने जा रहा था।

रास्ते में दूसरी तरफ योगेश का घर था। वहां योगेश व अन्य आरोपियों ने उसे घेर लिया और पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली नेकसे के सीने में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान उनकी मौत हो गई।

वहां से मृतक को थाने ले जाकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने काले सिंह की तहरीर के आधार पर योगेश, उसके चचेरे भाई पूरन सिंह, प्रेमपाल, उसके पक्ष के टिल्लू उर्फ ​​डालचंद, उसके बेटे पप्पू उर्फ ​​आराम सिंह, टिल्लू के भाई नब्बी उर्फ ​​नवाब के खिलाफ हत्या व हत्या का मुकदमा दर्ज किया है. पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने की. योगेश, पूरन, प्रेमपाल, टिल्लू उर्फ ​​डालचंद, उसका बेटा पप्पू उर्फ ​​आराम सिंह, टिल्लू के भाई नब्बी उर्फ ​​नवाब को गवाहों और सबूतों के आधार पर हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. सभी आरोपियों को 42-42 हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।



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