उन्नाव : दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को दस साल की कैद


संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव

अपडेट किया गया गुरु, 16 फरवरी 2023 12:58 पूर्वाह्न IST

जज ने 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

संवाद न्यूज एजेंसी

उन्नाव। कोर्ट ने दहेज हत्या का दोषी पाए जाने पर मृतका के पति को दस साल कैद की सजा सुनाई है. दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की 50 फीसदी राशि मृतक की मां को दी जाएगी।

कानपुर के वर्ल्ड बैंक बर्रा निवासी साहिल गुप्ता ने अपनी बहन रक्षा गुप्ता की शादी वर्ष 2014 में बीघापुर के दादामऊ निवासी जनमय गुप्ता के साथ की थी. रक्षा गुप्ता का निधन 27 मई, 2017 को उनके ससुराल में हुआ था। भाई साहिल ने बहनोई जनमय गुप्ता के खिलाफ बीघापुर थाने में दहेज के लिए बहन को प्रताड़ित करने व हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई का आरोप है कि जन्मय अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अक्सर बहन को प्रताड़ित करता था। उन्हें कई बार घर से निकाल दिया गया। भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जनमय गुप्ता के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बुधवार को मामले की फाइनल सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने दहेज हत्या के मामले में जनमय गुप्ता को दस साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।



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